गुजरात में समान नागरिक संहिता (UCC): जानिए नए कानून के बारे में सब कुछ
उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में भी समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति बनाई गई है। यह समिति 45 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, जिसके आधार पर कानून बनाया जाएगा।
क्या है समान नागरिक संहिता (UCC)?
UCC का मतलब है कि शादी, तलाक, गोद लेना, संपत्ति का बंटवारा और अन्य नागरिक मामलों के लिए सभी धर्मों के लोगों पर एक समान कानून लागू होगा। यानी अलग-अलग धर्मों के पर्सनल लॉ की जगह एक ही नियम सभी पर लागू होगा। इसके तहत शादी और लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स को भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।
उत्तराखंड बना पहला राज्य
27 जनवरी को उत्तराखंड ने UCC लागू कर इसे अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे लागू करने की अधिसूचना जारी की थी। अब गुजरात भी इस राह पर आगे बढ़ रहा है।
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